इटावा! अपर जिला मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया,कि परिवादी जितेंद्र कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी,इटावा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 / 51 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 के अंतर्गत खाद्य कारोबारकर्ता भगवान सिंह पुत्र गुलजारीलाल, निवासी ग्राम नायेपुरा, थाना जैतपुर कला जिला आगरा (उ0प्र0) के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इटावा द्वारा लिया गया नमूना अधोमानक पाया गया। चूंकि आपकी उपस्थिति उक्त अपराध के आरोप के उत्तर देने के लिए आवश्यक है, अतएव आपको एतद द्वारा आदेश दिया जाता है, कि स्वयं व अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 29-08- 2023 को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित हों।ऐसा करने में त्रुटि न हो।