इटावा समाचार।। पशु क्रूरता निवारण हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन।। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत कोतवाली चौराहा पर शिविर का आयोजन किया गया उसमे PLV सुभाष चंद्र ने बताया कि भारत सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 लागू किया है उसके तहत पशुओं को मरना परेशान करना अपराध की श्रेणी में आता है किसी भी पशु को मारने पर 2साल के कठोर कारावास का नियम है किसी पक्षी का घोंसला तोड़ने पर सजा का प्रावधान है इसलिए आप लोग किसी भी जानवर को नहीं मारेगे अपने पालतू जानवर को छुट्टा नहीं छोड़ेंगे आप लोग गाय का दूध निकाल कर आवारा छोड़ देते है अगर ऐसा करते है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है प्रकृति के हर जीव जंतु पर दया करो यही मानव धर्म हमारा है