इटावा समाचार ।। समान परिश्रम अधिनियम ब कारखाना अधिनियम के बारे में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
इटावा समाचार ।। समान परिश्रम अधिनियम ब कारखाना अधिनियम के बारे में विधिक साक्षरता शिविर का आयोज ।। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत शास्त्री चौराह पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया उसमें स्वयंसेवक सुभाष यादव ने बताया कि समान परिश्रम अधिनियम 8 मार्च 1976में पास हुआ इसका मूल उद्देश महिला पुरुष कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना है साथ ही कार्य क्षेत्र में महिला ओ के खिलाफ होने वाले भेदभाव को खत्म करना है इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक महिला और पुरुष को एक जैसे काम के लिए एक जैसा वेतन दिलाना चाहिए कारखाना अधिनियम 1948 जो संशोधित करके कारखाना अधिनियम 1987 हो गया है भारत के कारखानों में व्यवसायिक सुरक्षा संबंधी नीतियां बनाने में सहायक है इसमें कार्यस्थल पर व्यक्ति की सुरक्षा स्वास्थ्य दक्षता आदि पर नीति निर्धारित करने का अधिकार है इससे हमारे कर्मचारियों का किसी प्रकार से उत्पीड़न नहीं होता है और हमारे कर्मचारी अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होते हैं तो कोई भी कारखाना और कोई भी ठेकेदार उनका उत्पीड़न नहीं कर पाएगा आप लोग अपना अपना श्रम कार्ड जरूर बनवाएं जिससे राज्य सरकार व केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं का आपको लाभ मिल सके शिविर में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे