होटलों, गेस हाउस मेंं काम करते पाये गये बच्चे तो होगी कार्यवाही
लखना, इटावा! अब होटलों और गेस्ट हाउसों , कारखानों, ढाबा , तथा दुकानों और निजी संस्थानों पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराने वाले ₹20,000 जुर्माना के साथ 3 साल की सजा पाने के हकदार हैं
उपरोक्त बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्राविधिक स्वयं सेवक अश्विनी त्रिपाठी ने कस्बा लखना के चंद्रशीला उत्सव गार्डन में *बाल श्रम उन्मूलन दिवस* पर आयोजित एक विधिक साक्षरता शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए कही
श्री त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ जी इस विषय पर बहुत ही संवेदनशील हैं तथा उन्होंने हम सभी स्वयंसेवकों को ऐसे निर्देश दिए हैं कि ऐसे बच्चों को तलाश कर बाल सुधार ग्रहों में रखा जाए जिससे उनका भी भविष्य सुधारा जा सके
उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण आयोग का गठन बच्चों को उनके अधिकारों को दिलाने के लिए किया गया है जो बच्चे असहाय हैं बिना माता-पिता के हैं पीड़ित हैं ऐसे बच्चों से जबरन या बंधक बनाकर काम कराना अपराध की श्रेणी में आता है यदि कोई भी व्यक्ति होटलों पर, ढाबों पर, गेस्ट हाउसों में , रेस्तरांओं, दुकानों पर, ईंट भट्टों,वाहन सर्विस सेंटर या अपने निजी संस्थानों पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ 3 साल की सजा के साथ रुपया बीस हजार के जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी
श्री त्रिपाठी ने आगे बताया कि बाल संरक्षण आयोग बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहा है सभी बच्चों का विद्यालय में प्रवेश कराया जाएगा तथा माता-पिता बिहीन बच्चों को बाल सुधार ग्रहों में रखा जाएगा
इस अवसर पर गणेश शंकर त्रिपाठी, अवधनारायण पाठक, दिनेश दीक्षित, हरी शंकर,उमाशंकर त्रिपाठी, रवि त्रिपाठी, कुलदीपक अग्निहोत्री, डॉ० के सी तिवारी ,धर्मपाल चौहान, गुरु तिवारी, विनय, छोटू सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे!