रायबरेली पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत जनपद में ट्रैक्टर-ट्राली चेकिंग अभियान चलाकर जागरुक किया गया

माधव संदेश /ब्यूरो चीफ जय सिंह यादव रायबरेली 

रायबरेली। जनजीवन की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुनः आज दिनाँक 04 अक्टूबर 2022 को पुलिस अधीक्षक रायबरेली के निर्देशन में तथा सम्बंधित क्षेत्राधिकारी के कुशल नेतृत्व में अनियनित/तेज गति/बिना प्रमाणीकरण के चलाये जा रहे ट्रैक्टर-ट्राली सहित अन्य वाहनों की जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारियों द्वारा पुलिस टीम के साथ अभियान चलाकर थानाक्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर चेकिंग की गयी तथा इस दौरान रायबरेली पुलिस द्वारा 190 ट्रैक्टर ट्राली चेक किए गए जिनमें 76 का चालान तथा 06 को सीज किया गया । साथ ही साथ माल वाहक साधनों में यात्रियों को यात्रा न करने के सम्बन्ध में भी जागरुक किया जा रहा है ।

दिनांक 01/10/2022 को कानपुर आउटर में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई जिसमें श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट जाने की वजह से उसमें सवार महिलाओं, पुरूषों एवं बच्चों सहित कुल 26 लोगों की दुखद मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक रायबरेली द्वारा अत्यन्त खेद प्रकट करते हुए जनपद के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिये गये हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाये इसलिए शहरी व ग्रामीण में जाकर आम जन को मालवाहक वाहनों यथा ट्रैक्टर-ट्राली, डाला डम्फर, लोडर पर यात्रा करने से हतोत्साहित किया जाय। साथ ही यातायात नियमों का पालन न करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 66 सपठित धारा 192(क) जिसमें उल्लिखित है “ जो कोई परमिट के बिना कोई मोटरयान चलाता है या ऐसे मार्ग से संबंधित, जिस पर या ऐसे क्षेत्र से संबंधित, जिसमें या ऐसे प्रयोजन से संबंधित जिसके लिये यान चलाया जा सकता है, परमिट के किसी शर्त का उल्लंघन करके वाहन चलवाता है या चलाने की अनुज्ञा प्रदान करता है के अंतर्गत प्रथम अपराध पर 10,000/- रूपये का समन शुल्क तथा द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में 10,000/- रूपये का समन शुल्क आरोपित किया जायेगा”।

रायबरेली पुलिस आप सभी जनपद वासियों से अपील करती है कि मालवाहक वाहनों पर यात्रा करना खतरनाक है, जान जोखिम में डालकर यात्रा न करें, अपना व अपनों का जीवन संकट में न डालें, कृपया यातायात नियमों का पालन करें।

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