दिव्यांगजन शादी विवाह पुरस्कार योजना का का संचालन किया जा रहा

 

इटावा। जिलाधिकारी अवनीश राय ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजन शादी विवाह पुरस्कार प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जाता है। निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जनपद में व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति के निर्देश दिव्यांगजन सशककरण अधिकारी को दिये गये है। जनपद को कुल 8 दिव्यांगजनों के शादी विवाह प्रोत्साहन का लक्ष्य है। इस योजना में दम्पत्ति की शादी करने पर युवक दिव्यांग होने पर रू0 15000 एवं युवती दिव्यांग होने पर रू 20000 अथवा युवक-युवती दिव्यांग होने पर 35000 रूपया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आवेदन हेतु पात्रता दिव्यांग दम्पत्ति की शादी वर्तमान वर्ष एवं गत वितीय वर्ष सम्पन्न हुई हो (दिनांक 01.4.2022 से पहले की न हो) में जिन दिव्यांगजन की शादी हुयी हो ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु आवेदन वेससाइट पर आनलाइन कर हार्ड कोपी समस्त संलग्नों सहित जिला दिव्याजन सशक्तीकरण अधिकारी इटावा विकास भवन कक्ष-37 में दिनांक 25 जुलाई 2023 तक उपलब्ध करा दे जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके। आवेदन हेतु संयुक्त नवीनतम फोटो एवं युवक का जनपद इटावा का निवासी होना अनिवार्य है, निबन्धक कार्यालय द्वारा निर्गत विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र या शादी की कार्ड, दम्पत्ति का तहसील द्वारा आय प्रमाण पत्र, दम्पत्ति का आधार कार्ड, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या अधिक होना चाहिए, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित दम्पत्ति का संयुक्त खाता, अधिवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं दम्पत्ति का आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम न हो तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा 45 से अधिक नहीं होनी चाहिए (आयु प्रमाण पत्र संलग्न हो) अनिवार्य है।

उन्होंने उपरोक्त के क्रम में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने फील्ड स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से दिव्यांगजनों का शादी पुरस्कार प्रोत्साहन का आवेदन कराना सुनिश्चित करें जिससे समयान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके तथा दिव्यांगजनों को योजना के लाभ से लाभान्वित कराया जा सके।

 

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