इटावा समाचार प्राथमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत धूमनपुरा प्राथमिक विद्यालय में एक शिविर का
इटावा समाचार प्राथमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत धूमनपुरा प्राथमिक विद्यालय में एक शिविर क आयोजन किया गया उसमें स्वयंसेवक सुभाष यादव ने बताया कि बच्चों के बढ़ते यौन अपराध को रोकने के लिए 14 नवंबर 2012 को पॉक्सो एक्ट का गठन किया गया उसके तहत बच्चों के बढ़ते अपराध को रोकने के लिए पोक्सो एक्ट का निर्माण हुआ बच्चे मासूम होते हैं अपराधी उनकी मासूमियत का फायदा उठाते और उन्हें हवस का शिकार बना लेते हैं भारत सरकार द्वारा एक ऐसा अधिनियम लागू किया गया है जिसके अंतर्गत बच्चों के प्रति होने वाले यौन शोषण पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा यौन शोषण उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी के विरुद्ध संरक्षण हेतु प्रभावी प्रावधान किए गए हैं बच्चों के साथ अश्लील हरकत करना बच्चों से अपने प्राइवेट पार्ट्स टच करवाना या करना बच्चों को अश्लील फिल्म दिखाना पोर्नोग्राफी करना बच्चों के शरीर से गलत इरादे से छूना यह अपराध की श्रेणी में आते हैं पोक्सो एक्ट12वर्ष से कम उम्र के बच्चों 16साल से कम उम्र के बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के यौन उत्पीड़न करने पर रेप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के प्रति अपराध होने पर न्यूनतम 10साल का कठोर कारावास का प्रावधान है किसी भी बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को टच करना धारा 8 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है आप बच्चों अपने विद्यालय से घर पर जाते हैं तो अगर कोई किसी प्रकार का अनजान व्यक्ति मिलता है या जानकार व्यक्ति मिलता है और किसी प्रकार की हरकत करता है तो अपने माता पिता को जाकर तुरंत बताना है घर से विद्यालय की तरफ जाते हैं तो बीच में अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपको परेशान करता है या गलत दृष्टि से देखता है तो आपको तुरंत अपने अध्यापक को बताना होगा निसंकोच आप अपनी पढ़ाई करें और जो कार्य शिक्षक महोदय देते हैं उस कार्य को लगन से करें और अपना पढ़ाई में पूरा मन लगाएं प्रधानाध्यापक व समस्त बच्चे उपस्थित रहे