जिला उद्योग प्रोत्साहनएवं उद्यमिता विकास केन्द्र सुधीर कुमार ने अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा पी०एम० विश्वकर्मा योजना 17 सितम्बर 2023 से सम्पूर्ण देश में हो चुकी है। इ
इटावा 10 नवम्बर, 2023 – उप आयुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहनएवं उद्यमिता विकास केन्द्र सुधीर कुमार ने अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा पी०एम० विश्वकर्मा योजना 17 सितम्बर 2023 से सम्पूर्ण देश में हो चुकी है। स योजना का नोडल विभाग एम.एस.एम.ई है। यह योजना 5 वर्षों के लिये (2027-28) लागू की जा रही है। यह योजना परम्परागत हस्तल्पियों एवं कारीगरों को विश्वकर्मा के रूप में विशिष्टि पहचान दिलाते हुए उनकी कौशल वृद्धि (skill development) उन्नतशील टूल्स, कोलेट्रल फ्री लोन, डिजिटल भुगतान एवं ब्राडिंग सपोर्ट करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत योजना के अन्तर्गत 18 ट्रेडों को सम्मलित किया गया है, जिसमें बढ़ई, लोहार, कुम्हार सुनार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, बुनकर, दर्जी, नाव निर्माता, अस्त्रकार हथौड़ा, और टूलकिट निर्माता, मरम्मत करने वाला, मूर्तिकार टोकरी, चटाई, झाडू एवं कॉयर बुनकर, गुड़िया एवं खिलौने बनाने वाला, मछली का जाल बुनने वाला इत्यादि शामिल है। योजना में न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। लाभार्थी को स्वतः अथवा जन सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) के माध्यम से अपने को किसी एक ट्रेड में पंजीकृत करना है। सम्बन्धित ट्रेड में लाभार्थी को 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जिसके उपरान्त लाभार्थी को रू0 15000.00 का e-RUPI/e-vouchers दिया जायेगा, जिससे लाभार्थी अपने ट्रेड से सम्बन्धित टूलकिट को खरीद सकेगा। टूलकिट प्राप्त कर रोजगार प्रारम्भ कर लाभार्थी को इच्छुक होने पर रू0 1.00 लाख का ऋण 5 प्रतिशत के सामान्य व्याज पर बगैर किसी गारन्टी के उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त फेज-1 में लिये गये ऋण को चुका देने पर लाभार्थी को Advance Skill Training हेतु 15 दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा और पुनः इच्छुक होने पर रू० 2.00 लाख का ऋण 5 प्रतिशत के सामान्य व्याज पर बगैर किसी गारन्टी के उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के पात्र अभ्यर्थी/इच्छुक लाभार्थी अपना पंजीकरण ऑन लाइन के माध्यम से जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से करा सकते हैं। पंजीकरण करने की वेबसाइट- pmvishkarma.gov.in पर कर सकते हैं। ऑन लाइन किये जाने की अंतिम तिथि 30.11.2023 निर्धारित की गयी है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लाभार्थियों का पंजीकरण पंचायती राज्य विभाग/नगर विकास विभाग/समाज कल्याण विकास विभाग/कौशल विकास विभाग/आई.टी. एवं इलैक्ट्रोनिक्स विभाग तथा जनपद के विकास खण्डों, तहसीलों एवं ग्राम सचिव तथा अन्य विभागों की सहायता से अभ्यर्थियों का सत्यापन कराते हुए त्रिस्तरीय जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा।