इटावा! श्रावण माह-2023 के दौरान काँवड यात्रा,आगामी त्योहारों,विभिन्न कार्यक्रमों के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा द्वारा पुलिस कार्यालय इटावा में डीजे संचालकों के साथ मीटिंग कर सभी को निर्धारित मानकों के अनुसार डीजे बजाने के सम्बन्ध में दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 07.07.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा श्री कपिल देव द्वारा पुलिस कार्यालय इटावा में डीजे संचालकों के साथ मीटिंग कर *DJ* को निर्धारित मानकों के अनुरूप बजाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये इस दौरान महोदय द्वारा बताया गया कि डीजे को सामान्य ध्वनि के स्तर(डेसिबल) में बजाये एवं क्षेत्र/परिक्षेत्र में तय डीबी(ए) लैक में सीमा में ही बजायें तथा डीजे को रात्रि 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबन्धित रखने एवं डीजे बजाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी से परमीशन लेने एवं स्पीकर की संख्या अधिक न रखने हेतु सभी को नोटिस तामील कराकर निर्देशित किया गया साथ ही सभी को उक्त दिशानिर्देशो का पालन करने की सख्त हिदायत देकर बताया गया कि नियमों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।

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