*इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिक की हत्या करने वाली 01अभियुक्ता को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी अजीवन कारावास व 5000/- रूपये

*प्रेस नोट दिनांक- 05.08.2023*
*#OPERATION CONVICTION*
*इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिक की हत्या*प्रेस नोट दिनांक- 05.08.2023*
*#OPERATION CONVICTION*
*इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिक की हत्या करने वाली 01अभियुक्ता को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी अजीवन कारावास व 5000/- रूपय के अर्थदंड की सजा ।*
जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना वैदपुरा व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिक की हत्या करने वाली 01अभियुक्ता को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी अजीवन कारावास व 5000/- रूपये के अर्थदंड की सजा ।
*घटना का संक्षिप्त विवरणः-*
दिनांक 29.08.2021 को वादी अनिल कुमार पुत्र दीनानाथ निवासी ग्राम उमराई थाना वैदपुरा जनपद इटावा द्वारा राजकुमार पुत्र राधेश्याम व अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपनी नाबालिक पुत्री की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में थाना वैदपुरा पर तहरीरी सूचना दी गयी, जिसके संबंध में थाना वैदपुरा पर मु0अ0सं0 93/2021 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया ।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 बृजेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष वैदपुरा द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्ता निर्मला देवी पत्नी अनिल कुमार निवासिनी ग्राम उमरई थाना वैदपुरा जनपद इटावा का नाम प्रकाश में आने पर उक्त अभियुक्ता के विरूद्ध दिनांक 06.09.2021 को आरोप पत्र संख्या 82/2021 धारा 302 भादवि में मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना वैदपुरा पुलिस टीम,पैरोकार का0 भीम एवं मानीटरिंग सैल व विशेष शासकीय अधिवक्ता श्री संजीव कुमार चतुर्वेदी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 05.08.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-10 इटावा यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय द्वारा अजीवन कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।
*सजायाफ्ता अपराधी-*
01. निर्मला देवी पत्नी अनिल कुमार निवासिनी ग्राम उमरई थाना वैदपुरा जनपद इटावा । करने वाली 01अभियुक्ता को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी अजीवन कारावास व 5000/- रूपये के अर्थदंड की सजा ।*
जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना वैदपुरा व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिक की हत्या करने वाली 01अभियुक्ता को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी अजीवन कारावास व 5000/- रूपये के अर्थदंड की सजा ।
*घटना का संक्षिप्त विवरणः-*
दिनांक 29.08.2021 को वादी अनिल कुमार पुत्र दीनानाथ निवासी ग्राम उमराई थाना वैदपुरा जनपद इटावा द्वारा राजकुमार पुत्र राधेश्याम व अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपनी नाबालिक पुत्री की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में थाना वैदपुरा पर तहरीरी सूचना दी गयी, जिसके संबंध में थाना वैदपुरा पर मु0अ0सं0 93/2021 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया ।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 बृजेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष वैदपुरा द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्ता निर्मला देवी पत्नी अनिल कुमार निवासिनी ग्राम उमरई थाना वैदपुरा जनपद इटावा का नाम प्रकाश में आने पर उक्त अभियुक्ता के विरूद्ध दिनांक 06.09.2021 को आरोप पत्र संख्या 82/2021 धारा 302 भादवि में मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना वैदपुरा पुलिस टीम,पैरोकार का0 भीम एवं मानीटरिंग सैल व विशेष शासकीय अधिवक्ता श्री संजीव कुमार चतुर्वेदी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 05.08.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-10 इटावा यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय द्वारा अजीवन कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।
*सजायाफ्ता अपराधी-*
01. निर्मला देवी पत्नी अनिल कुमार निवासिनी ग्राम उमरई थाना वैदपुरा जनपद इटावा ।

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