दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
इटावा / बढ़पुरा थानां पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 01 दुष्कर्म के आरोपी को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी आजीवन कारावास व 20,000/- रूपये का अर्थदंड की सजा।
*पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के आदेशानुसार जनपद में घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं अपराधियों को मा0 न्यायलयों से अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत विवेचनाओं के निष्पक्ष एवं शीघ्र निस्तारण हेतु जनपद इटावा से 21 अभियोग चिन्हित किये गये थे जिनमें इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अब तक कुल 04 अभियोगों में मा0 न्यायालय द्वारा सजा सुनायी गयी है । इसी क्रम में
थाना बढ़पुरा के ग्राम मड़ैया अजबपुर में वर्ष 2015 में घटित दुष्कर्म की घटना में सजा हुई है। थानां बढ़पुरा के ग्राम अजबपुर मड़ैया निवासी आरोपी के विरुद्ध वादिनी ने घर मे घुस कर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी । वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना बढ़पुरा पर मु0अ0सं0 80/15 धारा 376 भादवि पंजीकृत किया गया ।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी विजेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र अंगद सिंह निवासी मडैया अजवपुर थाना बढ़पुरा जनपद इटावा का नाम प्रकाश में आया जिसमें दिनांक 28.02.2016 को आरोप पत्र संख्या A-24/16 धारा 376 भादवि में मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । थाना बढ़पुरा पुलिस टीम,पैरोकार है0का0 ओम प्रकाश एवं मानिटरिंग/पैरवी सैल व ADGC तरूण कुमार शुक्ल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त आरोपी को आज अपर जिला जज (FTC प्रथम) दिलीप कुमार सचान इटावा द्वारा आरोपी मुकेश कुमार पुत्र अंगद सिंह निवासी उपरोक्त को आजीवन कारावास व 20,000/- रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।