तीन भाइयों को तीन वर्ष का कारावास -विजलेंस टीम पर पथराव, मारपीट का मामला

 

इटावा। विद्युत विभाग की विजलेंस टीम के साथ मारपीट उन पर पथराव करना सरकारी कार्य में बाधा डालने के 7 वर्ष पुराने मामले में तीन भाइयों को न्यायालय ने तीन वर्ष का कारावास और दस दस हजार का जुर्माना लगाया है। विजलेंस टीम विद्युत चेकिंग अभियान पर आरोपियों के कारखाने पर पहुंची थी। जिस पर आरोपियों ने इस बात का विरोध किया था और टीम के साथ इस घटना को अंजाम दिया था। स्पेशल जज डकैती ने फैसला सुनाया।

स्पेशल न्यायालय तृतीय ने विद्युत विभाग की प्रवर्तन दल की टीम के साथ मारपीट और टीम पर पथराव करने जैसे गंभीर मामले मंे देव कुमार, दिनेश, अंशुल को तीन वर्ष का कारावास व दस दस हजार का जुर्माना की सजा सुनाई। एसएसपी संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 अक्टूबर 2017 को बिजली चोरी की सूचना पर विजिलंेस टीम देव कुमार निवासी कोतवाली क्षेत्र के कारखाने पर चेकिंग करने पहुंची थी। देव कुमार और उनके दोनांे भाईयांे ने चेकिंग किये जाने का विरोध किया तथा अपने भाईयांे दिनेश व अंशुल व अन्य व्यक्तियांे के साथ मिलकर विजिलंेस टीम के साथ मारपीट व पथराव करना शुरू कर दिया। इस संबंध मंे थाना कोतवाली पर निरीक्षक बृजेश कुमार मिश्र प्रभारी निरीक्षक प्रवर्तन दल, कानपुर जोन की तहरीर के आधार पर गंभीर धाराआंे में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले के संबंध मंे विवेचना अधिकारी उनि अलाउद्दीन अंसारी द्वारा विवेचना के दौरान एकत्रित सबूत के आधार पर तीनांे आरोपियांे के खिलाफ न्यायालय के समक्ष सबूत व गवाहांे को पेश किया गया। जिसके परिणामस्वरूप इस मामले में स्पेशल जज डकैती एडीजे तृतीय द्वारा 3 वर्ष की के कारावास की सजा सुनाई गई तथा दस दस हजार रूपये का अर्थदंड दिया गया।

 

 

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