धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी को मिली जमानत
इटावा। जिले मंे धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी को 10 दिनांे में शर्तों के साथ जमानत मिल गई है। अधिवक्ता अश्वनी सिंह की पैरवी के बाद जमानत मंजूर हो गई है। पुलिस धर्म परिवर्तन संबंधित साक्ष्य भी न्यायालय ने प्रस्तुत नहीं कर सकी। युवती ने अपने बयानांे मंे धर्म परिवर्तन जैसी कोई घटना घटित होने की बात भी कही है। लड़की ने बयानांे मंे लड़के से प्यार करने और शादी करने की बात भी स्वीकार की। वह बोली कि धर्म परिवर्तन जैसा कुछ भी नहीं है, वह उससे प्यार करती है।
13 जुलाई को जिले में पहला धर्म परिवर्तन संपरिवर्तन संबंधित मुकदमा सिविल लाइन थाना में दर्ज किया गया था। युवती की मां की तहरीर के आधार पर केस लिखा गया। थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित डा. पीके वर्मा के यहां युवती अपना इलाज करवाने युवक जावेद के साथ गई थी लेकिन उसके पर्चे पर युवती का बदला हुआ नाम सायरा लिखाया था। डा. पीके वर्मा के स्टाफ ने युवती के हाथ पर हिंदू धर्म का प्रतीक चिंह देखकर उससे पूछताछ की जिस पर युवती ने अपना असली नाम बताया। आरोपी की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट सं.-1 मंे जमानत का प्रार्थना पत्र दाखिल कराया गया। न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान ने शर्तों के साथ एक लाख रूपये की जमानत राशि पर आरोपी को जमानत मंजूर कर दी है।