मकान का ताला तोडकर सामान चोरी

बकेवर, इटावा। थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम टेहनगुरिया मौजा नगला कले में दो वर्ष पूर्व एक अधिवक्ता के मकान का ताला तोडकर सामान चोरी करने व मकान की दीवाल गिराकर कब्जा करने का मुकदमा अधिवक्ता व उनके दो भाईयों ने गाँव के ही दो भाईयों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटा€वा के निर्देश पर बकेवर थाने में दर्ज कराया।

इस सम्बंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार को दिये प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता अशोक कुमार तिवारी,अनिल तिवारी,अरुण तिवारी पुत्रगण स्वं जगदीश नरायण तिवारी निवासी दीक्षितान मुहाल लखना ने बताया कि उनके पिता जगदीश नारायण तिवारी द्वारा ग्राम टेहनगुरिया में 23 मार्च 1956 को एक मकान जानवरों के लिए गाँव के ही छोटेलाल पुत्र सुन्दरलाल से 500 रुपए में खरीदा था। जिसका रजिस्ट्री बैनामा भी है। इसके बाद 1971 में पिता जगदीश नारायण तिवारी गाँव से परिवार समेत मुहाल दीक्षितान लखना आकर रहने लगे इसके बाद वर्ष 2021 में उस खरीदे गये मकान में रखे घरेलू गृहस्थी के सामान को सुनील व सुशील पुत्रगण रुपनरायण निवासी टेहनगुरियन नगला कले ताला तोडकर के चोरी कर ले गये। जिसे ग्रामीणों द्वारा देखा भी गया व मकान के बरामदा व कमरों को गिराकर उस मकान पर कब्जा भी कर लिया। जब इसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा हम भाईयों को लखना दी गयी तो हम तीनों लोग मौके पर गये जब उपरोक्त नामजदों से अपना सामान मांगा व कब्जा करने का कारण पूछा तो उपरोक्त नामजद व दो अज्ञात लोगों ने गाली गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी भी दी तो हम लोगों ने वहां से बापस आकर इस मामले की लिखित शिकायत बकेवर थाने व लखना पुलिस चौकी पर दी गयी थी जिस पर पुलिस ने दोनों भाईयों को पकडकर तीन बार शान्तिभंग में पाबन्द करके चालान किया। लेकिन इस चोरी व तोडफोड का मुकदमा दर्ज करना मुनासिब नहीं समझा। तत्कालीन एस एस पी जयप्रकाश सिंह को भी मुकदमा दर्ज कराने की अपील की लेकन आज तक कुछ नहीं हुआ तब कहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के निर्देश पर बकेवर थाने में मुकदमा पंजीकृत करके जांच अतिरिक्त निरीक्षक सियाराम गौतम को सौंपी गयी है।

 

 

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