बकेवर कोर्ट ने थानाध्यक्ष से मांगा स्पष्टीकरण आग लगने के बाद युवक की हुई थी मौत

प्रार्थना पत्र देने के बाद भी नहीं लिखा गया था मुकदमा

बकेवर
बीती 9 जून 2021 को थाना क्षेत्र के ग्राम इकनौर में घर में लेटे हुये युबक के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने के बाद भागने में सफल रहे ।और उपचार के दौरान मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इटावा ने पांच आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के साथ प्रभारी निरीक्षक बकेवर से धारा 166 क के तहत स्पष्टीकरण मांगा है।

इस घटना के सम्बंध में न्यायालय को दिये प्रार्थना पत्र में थाना क्षेत्र के ग्राम इकनौर निवासी रामौतार सविता ने बताया कि बीती 9 जून 2021की सुबह 7 बजे को मेरा भाई सत्यवीर घर में लेटा हुआ था कि तभी गाँव के ही सुनील सविता,उमादेवी,सुनील उर्फ पप्पू,अरुणकुमार,वअंकुश पुरानी रंजिश के चलते घर में घुस आये और वहां रखी मिट्टी के तेल की पीपिया का ढक्कन खोलकर भाई के ऊपर डाल दिया। और उमादेवी ने माचिस से आग लगा दी। जब मेरा भाई चीखा चिल्लाया तो मैंने व मेरी मां सुखदेवी ने दौडकर आग को बुझाने का प्रयास किया तो आग से मां भी झुलस गयी। उपरोक्त पांचों लोग भाग गये। इसके बाद मेरे द्वारा सरकारी एम्बुलेंस को सूचना दी तो उससे महेवा सीएचसी ले गये जहां चिकित्सकों ने वहां से गम्भीर हालत होने पर मिनी पीजीआई सैफई रिफर कर दिया जहां उपचार के दौरान कलम बंद बयान भी दिए।उसके बाद भाई की मौत हो गयी। इसके बाद घटना की थाना बकेवर पुलिस को लिखित सूचना दी लेकिन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद 16 जून को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी पंजीकृत डाक से सूचना दी गयी। तब भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तब न्यायालय की शरण ली। जिस पर अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी के द्वारा दलील प्रस्तुत करके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पक्ष को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा पांचों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ प्रभारी निरीक्षक बकेवर राजेश कुमार को 4 सितम्बर 2021 को न्यायालय में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये हैं।

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