कोर्ट के आदेश पर प्रधान और उनके प्रतिनिधि पर धोखाधडी का केस दर्ज

फर्जी जाति प्रमाणपत्र दाखिल कर चुनाव लडने का मामला

अनुरुद्ध दुबे

 

किशनी/मैनपुरी- कूट रचना कर प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर प्रधानी का चुनाव जीतने का आरोप लगाते हुये ग्रामसभा अरसारा के प्रधान पद के प्रत्याशी अमितकुमार पुत्र विश्राम सिंह धोबी ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि मौजूदा प्रधान राजेश बाबू पुत्र रामसिंह निवासी गोकुलपुर ने फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर चुनाव जीता है।

शिकायतकर्ता अमित कुमार ने कोर्ट में शिकायत की थी कि ग्रामसभा अरसारा में चुनाव आयोग द्वारा प्रधानपद की सीट अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित की थी। जिसमें वह भी प्रधान पद के प्रत्याशी के तौर पर लडा था। उनके बिरोध में राजेश बाबू पुत्र रामसिंह भी प्रत्याशी थे। अमित ने आरोप लगाया कि राजेश बाबू ने 31 मार्च 2021 को फर्जी व कूट रचित साक्ष्यों के आधार पर अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र बनबा कर 7 अप्रेल को प्रधान पद के लिये नामांकन किया तथा उक्त नामांकन को सही ठहराने के लिये फर्जी जाति प्रमाण पत्र के साथ फर्जी वोटर लिस्ट की प्रति व प्रपत्र संख्या 5 व अन्य अभिलेख तैयार कराये तथा जाति जाटव न होते हुये भी जाटव बताया गया। आरोप है कि गोकुलपुर निवासी राशन डीलर हरेन्द्र यादव द्वारा राजेश को अपने परिवार का सदस्य बता कर उसका वोट बनबाया तथा शासन द्वारा दी जाने बाली बिभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिये बोटर कार्ड बनबा दिया गया जिसे राजेश ने अपने साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया था। आरोप है कि हरेन्द्र ने ही एक फर्जी राशनकार्ड 2019 में राजेश बाबू का दो यूनिट का बनबा दिया था। उक्त फर्जी दस्ताबेजों के आधार पर ही राजेश ने प्रधान पद प्राप्त कर लिया था।

शिकायत में खुलाशा किया गया है कि राजेश बाबू मुख्यतः हरियाणा के सोनीपत का मूल निवासी है। जबकि उसने अपने बयानों में सही तथ्य छिपाये है। शिकायत के बाद डीएम द्वारा गठित टीम ने जांच की और राजेश का अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र 30 जून 2021 को निरस्त कर दिया गया। कोर्ट में की गई शिकायत में कहा गया कि उन्होंने उक्त प्रकरण की शिकायत थाना पुलिस से भी की थी पर वहां उनकी बात नहीं सुनी गई। बताते चलें कि प्रधानी के चुनाव में शिकायतकर्ता अमित तथा राजेश बाबू के बीच ही मुख्य मुकाबला था। जिसमें राजेश बाबू को 1071 मत तथा अमित को 1044 मत प्राप्त हुये थे। बाकी दो अन्य प्रत्याशियों पुष्पेन्द्र को मात्र 9 मत तथा श्यामसिंह को 10 मत प्राप्त हुये थे। कोर्ट के आदेश के बाद थाना पुलिस ने धोखाधडी के अलाबा कूट रचना कर सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी करने की तीन अन्य धाराओं में आरोपी राजेश बाबू तथा हरेन्द्र यादव के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर लिया है।

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