औरैया- 21 नवम्बर को बूथ पर जाकर बनवायें अपना वोट . . *रविवार को सभी बूथों पर बनाये जायेंगे वोट* .
21 नवम्बर को बूथ पर जाकर बनवायें अपना वोट
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*रविवार को सभी बूथों पर बनाये जायेंगे वोट*
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*महिलाएं समय निकालकर बूथ पर जायें, अपना वोट बनवायें*
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*बीएलओ बूथ पर मौजूद न मिलें तो होगी सख्त कार्रवाई*
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ए, के, सिंह संवाददाता
औरैया _मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत तीसरी बार 21 नवंबर को भी सभी बूथों पर विशेष कैम्प लगेगा। इसमें पहली जनवरी 2022 तक 18 वर्ष की आयु पूरा करने या 18 वर्ष के बाद किसी भी उम्र के नए लोगों को मतदाता बनाया जाएगा। ऐसे लोग बूथ पर जाकर फार्म छह भरकर जमा कर सकते हैं। बीएलओ बूथ पर सुबह दस बजे से चार बजे तक मौजूद रहेंगे। अपर जिलाधिकारी-उप जिला निर्वाचन अधिकारी रेखा एस चौहान ने सभी एसडीएम, तहसीलदार व संबंधित अधिकारियों को शत-प्रतिशत पात्रों को मतदाता सूची में शामिल करने का दिशा निर्देश दिये है।
जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन एक नवम्बर को किया गया था। इस पर दावे व आपत्तियां 30 नवंबर तक ली जाएंगी। दावे व आपत्तियों का निस्तारण 20 दिसंबर तक किया जाएगा। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी 2022 को किया जाएगा। इसके साथ ही पहली नवंबर से ही मतदाता बनाने, संशोधन करने, स्थान परिर्वतन, मृतकों का नाम काटने का भी कार्य चल रहा है, जो 30 नवंबर तक ही चलेगा। इसके साथ ही बीच बीच में बूथों पर विशेष कैम्प लगाकर मतदाता बनाने का कार्य किया जा रहा है_इसमें ऐसे मतदाता जिनकी आयु पहली जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी या जिनकी 18 वर्ष पूरा हो गई है वह अपना नाम 30 नवंबर तक मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। 21 नवंबर को जनपद के सभी बूथों पर विशेष कैम्प लगेगा। जिसमें मतदाता बनाए जाएंगे। पात्र मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए प्रपत्र छह, नाम विलोपन के लिए प्रपत्र सात एवं किसी संशोधन के लिए प्रपत्र आठ में आवेदन कर सकते हैं।
_21 नवंबर को जनपद के सभी बूथों पर विशेष कैम्प लगेगा। वहां संबंधित बीएलओ मौजूद रहेंगे। 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले या वंचित लोगों को चाहिए कि वह बूथ पर जाकर फार्म भरकर मतदाता बनें। संशोधन, स्थान परिवर्तन का भी कार्य होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी रेखा एस चौहान ने बताया कि ऐसे सभी नागरिक जो अपना वोट बनवाना चाहते हैं। वह संबंधित मतदान केंद्र एवं मतदेय स्थल पर पहुंचकर अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने के लिए फार्म-6 भरकर जमा करें। विशेष तौर पर ऐसी महिलाएं जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वह थोड़ा सा समय निकाल कर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराएं। इसी प्रकार मतदाता सूची में सम्मिलित मृतक, शिफ्टेड या डुप्लीकेट नामों को कटवाने के लिए फार्म-7 भरकर जमा कर सकते हैं। यदि मतदाता अपने नाम, आयु या पते इत्यादि में संशोधन कराना चाहते हैं तो इसके लिए फार्म-8 भरकर जमा कर सकते हैं। एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना नाम स्थानांतरित कराने के लिए फार्म-8 क भरा जाएगा।
पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी बीएलओ, पदाभिहित अधिकारी और सुपरवाइजरों को सुबह 10 से शाम चार बजे तक ड्यूटी में रहना है। सभी निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भ्रमण कर बीएलओ, पदाभिहीत अधिकारियों एवं सुपरवाइजरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे। इस दौरान यदि कोई बीएलओ, पदाभिहीत अधिकारी या सुपरवाइजर अनुपस्थित मिल तो उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई होगी