महिलाओं को पॉश एक्ट के बारे में जानकारी दी

 

इटावा। ब्लॉक सभागार में महिलाओं को पॉश एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ब्लॉक सभागार में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को पॉश एक्ट के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों व कार्यस्थलों पर गठित आंतरिक शिकायत समितियों के संबंध में मुख्य प्रक्रिया एवं विशाखा दिशा निर्देश के बारे में विस्तार से बताया गया। बतौर मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम कुमार शाक्य ने कहा कि पॉश एक्ट बहुत ही जरूरी स्टेप है जो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि कार्यस्थल पर महिलाएं सुरक्षित माहौल में काम कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यस्थलों में कैसा व्यवहार होना चाहिए और कैसा नहीं इस तरह की लिस्ट भी डिस्प्ले होनी चाहिए। पीएलवी कु.नीरज ने कहा कि कानूनी तौर पर 10 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालयों व कार्यस्थलों पर पॉश कमेटी का गठन करना भी जरूरी है। इस कमेटी के मेंबर्स में कम से कम 50 फीसदी महिलाएं होनी चाहिए। इस एक्ट से कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत दर्ज करवाना ज्यादा आसान हो गया है। इस एक्ट के तहत 90 दिनों के अंदर शिकायत की इंक्वायरी पूरी होना जरूरी है। पीड़ित महिलाएं कार्यस्थल पर ही कमेटी को शिकायत कर सकती हैं या फिर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। अगर कमेटी को लगता है कि मामला बहुत गंभीर है तो कमेटी की तरफ से भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पंचायत सचिव संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि परिवार व राष्ट्र के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती होती है। महिलाओं को अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए इसके लिए पॉश एक्ट के अंतर्गत गठित आंतरिक शिकायत समितियों में तुरंत ही शिकायत करनी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन पीएलवी राजेंद्र यादव ने किया। उन्होंने महिलाओं को नालसा के विधिक हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी दी। उन्होंने इटावा न्यायालय परिसर में 9 मार्च को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी बताया। इस दौरान आंगनवाड़ी मुख्य सेविका व कार्यकत्रियां, आशा बहनें और समूहों से जुड़ी महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहीं।

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