आठ साल की बच्ची से रेप-हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
आठ साल की बच्ची से रेप-हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
◾कोर्ट ने कहा- पशुओं से ज्यादा निंदनीय काम किया, मौत होने तक लटकाए रखा जाए
रिपोर्ट – आकाश उर्फ अक्की भईया संवाददाता
औरैया। औरैया की जिला कोर्ट ने बुधवार को 8 साल की बच्ची से रेप-हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई। 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाते हुए जज ने कहा, “दोषी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक उसकी मौत न हो जाए। पुरुषों की उत्पत्ति महिलाओं से होती है। दोषी का कृत्य पशुओं से ज्यादा निंदनीय है।”जज ने आगे कहा, “लड़कियां अगर खुले में नहीं घूम सकतीं तो फिर उनके लिए कौन सा स्थान है। भारतीय संस्कृति में स्त्री धर्म का मूल है। स्त्री के साथ ऐसा अपराध किसी भी धर्म व संस्कृति में मान्य नहीं है। भारतीय संस्कृति में लड़कियों को नई शक्ति के सृजन की सशक्त नारी बताया गया है, लेकिन इस अपराधी ने उसका बचपन जीवन में ही खत्म कर दिया।”मामले की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता दंड (डीजीसी) अभिषेक मिश्र, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र तोमर और मृदुल मिश्र व पीड़ित के वकील हरिशंकर शर्मा ने इसे क्रूरतम अपराध बताया था। कोर्ट से आरोपी की मृत्यु दंड की मांग की थी। जज मनराज सिंह ने फैसला सुनाया है। ADG जोन कानपुर ने सजा कराने वाली टीम को 25 हजार रुपये इनाम देने का ऐलान किया है।कोर्ट के आदेश सुनाने के बाद बच्ची के पिता ने कहा, जो भी दोषी हो, उसको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। आरोपी को जल्द से जल्द फांसी मिलनी चाहिए। तभी मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। किसी भी लड़की से ऐसा काम करने वाले को फांसी ही मिलनी चाहिए।मामला थाना अयाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां 24 मार्च की शाम करीब साढ़े पांच बजे 8 साल की मासूम बच्ची लापता हो गई। वह खेत पर पशुओं को चराने गई थी। देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। रोते बिलखते परिजन मासूम को इधर से उधर तलाशते रहे। रात साढ़े 10 बजे तक मासूम की कोई खोज खबर न मिलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी। इसके बाद एसपी चारू निगम अन्य पुलिस अधिकारियों व कई थानों के फोर्स के साथ गांव पहुंचीं। मासूम को खोजने के लिए सभी ने तलाश शुरू की।25 मार्च को डॉग स्क्वॉयड की टीम भी खोजबीन में लगी। शनिवार की दोपहर करीब साढे तीन बजे घर से 600 मीटर की दूरी पर गेहूं के खेत के पास गड्ढे में मासूम का शव मिला। मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने मामले में गांव के कई लोगों से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, गांव में एक बारात घर है। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। सीसीटीवी में चार से पांच लोग संदिग्ध दिखाई दिए। उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। गौतम सिंह से सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म कूबूल कर लिया। 14 घंटे के अंदर मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।पूछताछ में आरोपी ने कबूला किया कि 24 मार्च को वह नहरिया पर बैठकर शराब पी रहा था। उसे बिस्किट खाने का मन हुआ तो पास की दुकान पर गया। वहां से बिस्किट खरीदकर नहरिया पर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में बच्ची मिल गई। बच्ची को बिस्कुट खिलाने का लालच देकर उसे अपने साथ गन्ने के खेत में ले गया। उसके साथ रेप किया। किसी को कुछ पता ना चले, इसलिए मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी।आरोपी ने कहा, “अगली सुबह जब उठा तो बच्ची मर चुकी थी। मैंने जान बूझकर नहीं किया। मैं उसकी हत्या नहीं करना चाहता था। मैं बच्ची के घरवालों के आस पास ही रहता था कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। सुबह ही बच्ची के शव को गन्ने की खेत से हटाकर पास में ही गड्ढे में दफना दिया था।” पुलिस के मुताबिक, आरोपी के कबूलनामा के बाद उसका डीएनए सैंपलिंग कराया गया। उसकी निशानदेही पर शव को बरामद किया गया था।26 मार्च की देर रात जिला अस्पताल से लौटते समय आरोपी गौतम ने दारोगा से पिस्टल छीनते हुए पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए सीएचसी अयाना में भर्ती कराया। पुलिस ने 27 मार्च यानी कि सोमवार को कोर्ट में पेशी कराई। उधर, 27 मार्च को ही बच्ची की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट में आरोपी की दरिंदगी की पूरी कहानी सामने आ गई।