AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह दोषी करार
पटना की बेऊर जेल में बंद मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह के खिलाफ चल रहे प्रतिबंधित आधुनिक हथियार एके-47 और हैंड ग्रैनैड बरामदगी मामले में मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज त्रिलोकी दुबे ने मंगलवार को इस केस के फैसले की तारीख तय की थी.
बता दें कि गौरतलब है कि बिहार के बाहुबली विधायक माने जाने वाले अनंत सिंह के खिलाफ चल रहे इस मामले को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा था. आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया था इस मामले का स्पीडी ट्रायल भी चलाया गया और अब फैसला भी आ गया है.
इस कांड का अनुसंधान बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन ए एसपी लिपी सिंह ने किया था और विधायक अनंत कुमार सिंह और केयर टेकर सुनील राम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर किया था।मोकामा से विधायक अनंत सिंह इन आरोपों को खारिज करत रहे हैं, लेकिन अब इसी मामले में विशेष अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है.