जल्द समाप्त हो रही एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाएं विद्युत उपभोक्ता:- संदीप अग्रवाल
इटावा! विद्युत विभाग में एकमुश्त समाधान योजना चलाई जा रही है जिसमे बिजली उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान छूट के साथ प्राप्त कर सकते है। अधीक्षण अभियन्ता संदीप अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में लागू एकमुश्त समाधान योजना का तृतीय चरण 31 दिसम्बर तक समाप्त हो जायेगा। इस योजना के तहत वर्तमान में 1 किलोवाट के घरेलू उपभोक्ता को ब्याज में 80 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज में 60 प्रतिशत तथा निजी नलकूप श्रेणी में 80 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जा रही है। इस प्रकार की एकमुश्त समाधान योजना में पहली बार निजी संस्थान तथा लघु एवं मध्यम उद्योग को ब्याज में 30 प्रतिशत छूट दी जा रही है।
विद्युत चोरी के प्रकरणों में पहली बार किसी समाधान योजना में राजस्व निर्धारण में छूट दी जा रही है जो कि राजस्व निर्धारण का 50 प्रतिशत तक है। विद्युत चोरी के प्रकरणों में इससे पहले किसी प्रकार की कोई छूट का प्राविधान नहीं किया गया। इस योजना के समाप्त हो जाने के बाद बकाया की वसूली के लिए पुराने तरीके से कनेक्शन काटने और अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी।