कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाया आजीवन कारावास

 

इटावा। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एक दुष्कर्म के आरोेपी को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। आठ साल पहले आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। शुक्रवार को न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले मंे मुकेश कुमार पुत्र अंगद सिंह निवासी मड़ैया अजवपुर थाना बढ़पुरा आजीवन कारावास और 20 हजार का आर्थिक दंड शामिल है।

पुलिस के मुताबिक 15 मई 2015 को मड़ैया अजबपुर थाना बढ़पुरा में आरोपी द्वारा वादिनी के घर मंे घुसकर वादिनी से दुष्कर्म करने के संबंध मंे सूचना दी गई थी। वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना बढ़पुरा पर धारा 376 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसके चलते विवेचना अधिकारी विजेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा दौरान विवेचना साक्ष्य ंसंकल्न के आधार पर आरोपी मुकेश कुमार का नाम प्रकाश में आया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना बढ़पुरा पुलिस टीम, पैरोकार ओमप्रकाश एवं मानिटरिंग, पैरवी सैल व एडीजीसी तरूण कुमार शुक्ल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहांे व अन्य साक्ष्यांे को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी व सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त आरोपी को अपर जिलाजज एफटीसी प्रथम दिलीप कुमार सचान द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

 

 

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