पराली एवं अन्य अपशिष्ट जलाने वालों पर होगी दंडात्मक कार्यवाही: माला श्रीवास्तव

फसल अवशेष जलाये जाने की रोकथाम के लिए सचल दस्तो का गठन

माधव संदेश/ ब्यूरो चीफ।रायबरेली 15 अगस्त 2022।जिलाधिकारी श्रीमती माला श्रीवास्तव ने खरीफ मौसम में फसल अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे हैं प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार जनपद स्तर पर एक सेल का गठन तथा तहसील स्तर पर सचल दस्तों का गठन करने हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के क्रम में जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) श्रीमती पूजा मिश्रा की अध्यक्षता में एक सेल का गठन किया गया है जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक, उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी/सचिव, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पंचायत राज अधिकारी, क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, सदस्यों के रूप में नामित किया गया है। इसी प्रकार तहसील स्तर पर सचल दस्तों का गठन में तहसील सदर में पर्यवेक्षक/दस्ता प्रभारी उप जिलाधिकारी सदर, पुलिस विभाग के क्षेत्राधिकारी सदर तथा कृषि विभाग के अधिकारी/अन्य विभाग के एस0एम0एस सदर/गन्ना अधिकारी, रायबरेली को नामित किया गया है।

इसी प्रकार तहसील महराजगंज में पर्यवेक्षक/दस्ता प्रभारी उप जिलाधिकारी महराजगंज, पुलिस विभाग के क्षेत्राधिकारी महराजगंज तथा कृषि विभाग के अधिकारी/अन्य विभाग के भूमि संरक्षण अधिकारी, रायबरेली को नामित किया गया है। तहसील लालगंज में पर्यवेक्षक/दस्ता प्रभारी उप जिलाधिकारी लालगंज, पुलिस विभाग के क्षेत्राधिकारी लालगंज तथा कृषि विभाग के अधिकारी/अन्य विभाग के जिला उद्यान अधिकारी, रायबरेली नामित है। तहसील डलमऊ में पर्यवेक्षक/दस्ता प्रभारी उपजिलाधिकारी डलमऊ, पुलिस विभाग के क्षेत्राधिकारी डलमऊ तथा कृषि विभाग के अधिकारी/अन्य विभाग के सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, रायबरेली नामित है। तहसील ऊँचाहार में पर्यवेक्षक/दस्ता प्रभारी उप जिलाधिकारी ऊंचाहार, पुलिस विभाग के क्षेत्राधिकारी ऊँचाहार तथा कृषि विभाग के अधिकारी/अन्य विभाग के जिला कृषि रक्षा अधिकारी, रायबरेली नामित है एवं तहसील सलोन में पर्यवेक्षक/दस्ता प्रभारी उप जिलाधिकारी सलोन, पुलिस विभाग के क्षेत्राधिकारी सलोन तथा कृषि विभाग के अधिकारी/अन्य विभाग के उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सदर, रायबरेली को नामित किया गया है।

जिलाधिकारी श्रीमती माला श्रीवास्तव ने तहसील स्तर पर गठित सचल दस्तों को निर्देश दिये है कि किसी भी स्थिति में धान की पराली एवं अन्य कृषि अपशिष्ठ न जलाये जाये इस हेतु समस्त लेखपाल एवं ग्राम प्रधानों को सम्मिलित करते हुए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाये। इसी ग्रुप पर पराली/कृषि अपशिष्ठ जलाये जाने की घटना यदि कोई हो जाए, तो सूचना तत्काल सचल दस्ते को सूचना दी जायेगी। पराली /कृषि अपशिष्ठ जलाये जाने की घटना पाये जाने पर सम्बन्धित को दण्डित करने के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या 1618/1-9-2017-रा0-9 दिनांक 13 नवम्बर 2017 के द्वारा क्षतिपूर्ति की वसूली एवं पुनरावृत्ति होने पर संबंधित के विरुद्ध अर्थदण्ड या कारावास या दोनों से दण्डित कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। तहसील स्तर पर गठित सचल दस्ता का यह दायित्व होगा कि धान कटने के समय से लेकर रबी में गेहूं की बुवाई तक प्रतिदिन फसल अवशेष जलाने एवं इसकी रोकथाम के लिए की गयी कार्यवाही की सतत निगरानी एवं अनुश्रवण करते हुए प्रत्येक कार्य दिवस की सूचना अनिवार्य रूप से जनपद स्तर पर गठित सेल को सम्बन्धित प्रारूप पर देंगे। इसके उपरान्त भी कृषि अवशेष जलाये जाने की घटना प्रकाश में आने पर सूचना तहसील स्तर पर गठित सचल को सूचित न करने पर संबंधित कार्मिक उत्तरदायी होगे। सहायक विकास अधिकारी (कृषि)/विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से इन-सीटू मैनेजमेंट हेतु नियमानुसार अनुमन्य कृषि यंत्रों का प्रचार-प्रसार एवं यंत्रों के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन करने हेतु जन जागरण अभियान के माध्यम से फसल अवशेष न जलाये जाने एवं फसल अवशेष जलाये जाने के दुष्परिणामों से सचेत करते हुए कृषिकों को प्रेरित करेंगे, एवं किसान पाठशाला के माध्यम से भी जनजागरूकता की जाये। जिला कृषि अधिकारी द्वारा फसल अवशेष जलाने की घटनाओं एवं इसकी रोकथाम की रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित समिति को भेजी जायेगी।

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