*बिना परमिशन,अकारण ध्वनि प्रदूषण अपराध की श्रेणी-कोतवाल*
● लाउडस्पीकर से तेज संगीत गाने बजाने पर प्रचारक को मिली हिदायत
भरथना,इटावा। भरथना प्रभारी निरीक्षक मन्सूर अहमद ने भरथना नगर के बीच बाजार में अकारण तेज आबाज में लाउडस्पीकर से संगीत और गाने बजा रहे एक रिक्से वाले प्रचारक को रोक कर उससे लाउडस्पीकर बजाने की परमिशन मांग दी गई। जिसपर प्रचार रिक्से वाला बुरी तरह हड़बड़ा गया।
जिसपर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्री अहमद ने प्रचारक रिक्से वाले को हिदायत देते हुए बताया कि अनावश्य बीच बाजार बिना परमिशन के लाउडस्पीकर से संगीत और गाना बजाने से ध्वनि प्रदूषण फैलाना कानूनी अपराध है। बाजार में इस प्रकार के शोर शराबा में कई प्रकार की अप्रिय घटनाएं घटित हो जातीं हैं। लोग सड़क पर साइड मांगने को अपनी गाड़ियों का हार्न बजाते रहते है,पर रेडियो की आबाज के कारण हार्न सुनाई नही देता और सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं,और बदमाश चोरी लूट जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर रेडियो की आबाज में बड़े आराम से निकल जाते हैं।
उन्होंने हिदायत दी है कि बिना परमिशन और अकारण बाजार की सड़कों पर लाउडस्पीकर बजा तो कार्यवाही तय है।