26/11 के मुंबई आतंकी हमले में पाकिस्तान की एक अदालत ने सुनाई साजिशकर्ता को 15 साल की जेल की सजा
पाकिस्तान की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने 2008 के मुंबई हमले के एक साजिशकर्ता को आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में 15 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई है.आतंकवाद से जुड़े एक वरिष्ठ वकील ने कहा, “इस महीने की शुरुआत में लाहौर में एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक कार्यकर्ता साजिद मजीद मीर को 15 साल की जेल की सजा सुनाई थी।”
पंजाब पुलिस के आतंकवाद-रोधी विभाग (सीटीडी) द्वारा आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में मीर की दोषसिद्धि की सूचना मीडिया को नहीं दी गई थी, जो अक्सर ऐसे मामलों में संदिग्धों को दोषसिद्धि जारी करता है।
लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के नेताओं के आतंकवाद वित्तपोषण के मामलों से जुड़े एक वरिष्ठ वकील ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी को बताया, ‘इस महीने की शुरुआत में लाहौर में एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े साजिद मजीद मीर को 15 साल की जेल की सजा सुनाई है.’ इसके अलावा, मीडिया को अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि यह जेल में बंद कमरे में कार्यवाही थी।