जनवरी 2022 तक बन जाएंगे सीएए के नियम, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में दी जानकारी
नागरिकता संशोधन अधिनियम ( सीएए) के नियमों को बनने में अभी 6 महीने का और समय लगेगा यानी ये नियम जनवरी 2022 तक बनने की संभावना है. ये जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आज लोकसभा में दी गई.
मंत्रालय अधिनियम बना रहा है उसे उसके नियमों की रूपरेखा बनाकर उन्हें फ्रेम करना चाहिए और संबंधित कानून के लागू होने के 6 महीने के भीतर संसदीय समिति को भेजना चाहिए, लेकिन यह अभी तक संसदीय समिति को नहीं भेजा जा सका है.
गृह मंत्रालय के मुताबिक इस बाबत लोकसभा में आज बताया गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ( सीएए) 12 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था और यह 10 जनवरी 2020 से प्रभावी भी हो गया है.
लोकसभा में आज केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय द्वारा बताया गया कि सीएए के संविधिक नियम बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों से नियमों के बनाने और पेश करने के संबंध में 9 जनवरी 2022 तक का अतिरिक्त समय विस्तार प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है.