शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी को लेकर दायर हुई याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी की अनुमति देने के लिए एक नीति तैयार करने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है.
याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि कुछ राज्य सरकारों ने शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देने के लिए अधिसूचना जारी की है इस तरह होम डिलीवरी की जाएगी।वकील ने यह भी कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति दी है।
हाईकोर्ट के वकील गोपाल कृष्ण पांडे द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए, जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा, “विषय को राज्य की नीति के रूप में देखते हुए, हम शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देने के इच्छुक नहीं हैं.”
जनहित याचिका में बिक्री की अनुमति देने के कई कारण बताए गए हैं जैसे कि अगर शराब ऑनलाइन बेची जाती है, तो बिक्री भी बढ़ेगी जिससे राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी. याचिकाकर्ता ने कहा, इसके अलावा, दुकानों के रखरखाव की लागत कम होगी.