गैंगेस्टर एक्ट के छह आरोपी कोर्ट से बरी

इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गेगेस्टर कोर्ट अजय कुमार सिहं द्वितीय ने 12 साल पुराने गैंगेस्टर एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के अभाव में छह आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता आशीष कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि तत्कालीन थानाध्यक्ष सिविल लाइन श्याम प्रताप पटेल ने 3 जनवरी 2012 को वाहन चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए राजेश कुमार गुप्ता पुत्र रामाश्रय गुप्ता निवासी बर्रा , भूपेद्र प्रकाश पुत्र सुदर लाल निवासी रविदास पुरम बर्रा कानुपर , जितेद्र कुमार पुत्र काली प्रसाद निवासी बर्रा छह कानपुर रणवीर पुत्र गुरवीर सिंह निवासी गुमटी कानपुर इकरार अहमद पुत्र इकबाल अहमद निवासी भोगांव मैनपुरी व आत्मा सिंह पुत्र दिलीप सिंह निवासी मेंहदी थाना नीमगांव लखीमपुर खीरी के खिलाफ गैगेस्टर की कार्रवाई की थी। आरोप था कि उक्त लोग वाहनों को चोरी कर उन्हें बेचकर अवैध रूप से धन उगाही करते है। पुलिस ने छानवीन के बाद उक्त लोगों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए।
मामले की सुनवाई गैगेस्टर कोर्ट में हुई। बचाव पक्ष के वकील आशीष चतुर्वेदी ने पुलिस के द्वारा पेश किए साक्ष्यों के खिलाफ अपनी दलीले पेश की। कोर्ट ने पर्याप्त सबूत न होने के कारण आरोपी राजेश गुप्ता, भूपेंद्रप्रकाश, रणवीर सिंह जितेंद्र कुमार इकरार अहमद व आत्मा सिंह को दोष मुक्त कर दिया।

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