09 मार्च 2024 को आयोजित की जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत व आर्बिट्रेशन लोक अदालत

09 मार्च 2024 को आयोजित की जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत व आर्बिट्रेशन लोक अदाल
इटावा 07 मार्च, 2024 – अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्वेता श्रीवास्तव-l ने बताया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इटावा के आदेशानुसार दिनांक 09.03.2024 को प्रातः 10:00 बजे से जनपद न्यायालय प्रांगण इटावा में राष्ट्रीय लोक अदालत एवं आर्बिट्रेशन वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत एवं विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में वादों, दाम्पत्य विवादों का प्री-लिटिगेशन स्तर पर, तुच्छ आपराधिक प्रकृति के वाद, पारिवारिक वाद, आपराधिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, राजस्व, चकबन्दी, बैंक मामले, धारा 138 एन०आई० एक्ट, सर्विस के मामले, श्रमिक वाद, भरण पोषण वाद आदि प्रकार के मामले निस्तारित किये जायेगे। लोक अदालत में धन व समय की बचत करने हेतु एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों को व प्री-लिटिगेशन स्तर के दाम्पत्य वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवाये जिससे एक ही बार में मुकदमों से मुक्ति पाये।
उन्होंने सर्व साधारण को सूचित किया है कि दिनांक 09.03.2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत एवं आर्बिट्रेशन वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत में वादों के निस्तारण के उद्देश्य से अपने लम्बित मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जाने हेतु उक्त लोक अदालत में भाग लेना सुनिश्चित करें तथा अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय लोक अदालत व विशेष लोक अदालत का लाभ उठाये।

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