इटावा! अपर जिला मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी जितेन्द्र कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इटावा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26/51 एफ०एस०एस० एक्ट 2006 के अन्तर्गत खाद्य करोवारकर्ता भगवान सिंह राजपूत पुत्र गुलजारी लाल, निवासी ग्राम नायेपुरा, थाना जैतपुर कलां जिला आगरा (उ०प्र०) के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इटावा द्वारा लिया गया नमूना अधोमानक पाया गया। उन्होंने सम्बन्धित को आदेश दिया है कि चूँकि उपस्थित उक्त अपराध के आरोप के उत्तर देने के लिये आवश्यक है इसलिए स्वंय व अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 29-08-2023 को प्रातः 11 बजे उपस्थित हों, ऐसा करने में त्रुटि न हो।