दुष्कर्म के आरोपियांे को 25 साल की सजा
Madhav SandeshAugust 22, 2023
इटावा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान में थाना सिविल लाइन व मानीटरिंग, पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते युवती से सामुहिक दुष्कर्म करने वाले 3 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा 25-25 वर्ष के सश्रम कारावास व 53 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
7 जून 2018 को वादी द्वारा थाना सिविल लाइन पर गांव के ही शनि पुत्र शिवराम, विपिन पुत्र रामचरन और सोनू पुत्र रतीराम द्वारा दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी, सूचना पर थाना सिविल लाइन पर मुकदमा दर्ज किया गया। प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार त्यागी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण सनी उर्फ सचिन पुत्र शिवराम, विपिन कुमार पुत्र कल्याण सिंह व सोनू पुत्र रतिराम के विरूद्ध 5 अगस्त को आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस टीम, पैरोकार का. अमित कुमार व मानीटरिंग सैल व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता बलवीर सिंह राजपूत व तरुण शुक्ला द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम दिलीप कुमार सचान द्वारा सजा सुनाई गई।
7 जून 2018 को वादी द्वारा थाना सिविल लाइन पर गांव के ही शनि पुत्र शिवराम, विपिन पुत्र रामचरन और सोनू पुत्र रतीराम द्वारा दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी, सूचना पर थाना सिविल लाइन पर मुकदमा दर्ज किया गया। प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार त्यागी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण सनी उर्फ सचिन पुत्र शिवराम, विपिन कुमार पुत्र कल्याण सिंह व सोनू पुत्र रतिराम के विरूद्ध 5 अगस्त को आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस टीम, पैरोकार का. अमित कुमार व मानीटरिंग सैल व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता बलवीर सिंह राजपूत व तरुण शुक्ला द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम दिलीप कुमार सचान द्वारा सजा सुनाई गई।
Madhav SandeshAugust 22, 2023