एकमुश्त समाधान योजना से ऋण गृहीता को दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज की छूट की जाएगी प्रदान, ले लाभ
माधव संदेश/ ब्यूरो चीफ जय सिंह यादव
रायबरेली, 14 जुलाई 2023। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित अनुविनि/मा0मनी ऋण योजनाओं के अंतर्गत वितरित ऋणों के सापेक्ष अधिदेय ऋणों की वसूली हेतु अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के हितों एवं वसूली में अपेक्षित गति लाने हेतु नई ‘‘एकमुश्त समाधान योजना’’ (ओ०टी०एस०) को 12 जुलाई 2023 से 31 मार्च, 2024 तक प्रबंध निदेशक, अनुगम लखनऊ द्वारा बढ़ाया गया है। इस योजना के अंतर्गत ऋण गृहीता को दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज की पूरी छूट प्रदान की जायेगी तथा निर्धारित ऋण अवधि का ही साधारण ब्याज देय होगा।जिला प्रबंधक अनुगम/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) डा0 वैभव त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया है कि उक्त योजनान्तर्गत खाता बंद करवाने हेतु ऋण गृहीता ग्रामीण क्षेत्र के विकासखंड में तैनात सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (स०क०) एवं शहरी क्षेत्र के ऋण गृहीता खाता बंद करवाने हेतु शहरी क्षेत्र में सहायक प्रबंधक के मोबाइल नम्बर 7311159871 पर सम्पर्क कर बकाया ऋण को एकमुश्त जमा कर खाता बंद कराकर उक्त योजना का अधिकाधिक लाभ उठायें।