सुप्रीम कोर्ट द्वारा उ. प्र.प्रदेश के स्कूलों को फीस वापस करने के आदेश पर रोक

इटावा,4 मई ।सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के स्कूलों को कोविड -19 के दौरान भुगतान की गई 15% फीस वापस या समायोजित करने का निर्देश देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है।
  उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम राजस्थान राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक भुगतान किया गया शुल्क भविष्य की फीस के रूप में समायोजित किया जाएगा।
  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश के विद्यालयों को 2020-21 के शैक्षणिक सत्र के दौरान ली गई अतिरिक्त फीस का15% वापस करने या समायोजित करने का निर्देश दिया गया था।
शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता, एक निजी विद्यालय ने उक्त निर्देश को  यह दावा करते हुए चुनौती दी कि यह खुद को या किसी अन्य निजी विद्यालय को अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया था।न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की खंडपीठ ने स्थगन आदेश पारित किया।
इस आशय की जानकारी एसएमजीआई इटावा के चेयरमैन विवेक यादव ने खंडपीठ के स्थगन आदेश की प्रतिलिप के आधार पर दी है।
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